अमर उजाला ब्यूरो
झज्जर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से दुराचार करने के मामले में एक दोषी को सात साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना जमा न करवाने पर आरोपी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी काटनी होगी। महिला थाने में दर्ज मामले के अनुसार दिसंबर 2015 में सुबाना गांव निवासी मोनू ने जिले के एक गांव की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। इसमें पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उक्त मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने आरोपी मोनू को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने भादस की धारा 354डी, 384 व 506 का मामला दर्ज किया था। अदालत के फैसले के अनुसार दोषी मोनू द्वारा जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे पांच माह की सजा अलग से भुगतनी पड़ेगी।