बहादुरगढ़। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी की स्कीम लागू की है, जोकि 31 अगस्त तक जारी रहेगी। इस दौरान 31 दिसंबर 2023 तक के बकाया बिलों पर उपभोक्ताओं का सरचार्ज का भुगतान नहीं करना होगा।
बिल की मूल राशि को तीन द्विमासिक अथवा छह मासिक किश्तों में जमा करवाया जा सकता है। इसके साथ उपभोक्ताओं को वर्तमान के छह बिलों को नियमित रूप से भरना होगा। सरचार्ज माफी योजना सभी प्रकार के शहरी व ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के चालू व कटे हुए कनेक्शनों पर लागू होगी। योजना केवल 31 दिसंबर 2023 तक चल रहे डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए है। उपभोक्ता अपने बकाया बिल की मूल राशि को छह मासिक किश्तों या एकमुश्त जमा करा सकता है। एकमुश्त बिल जमा करवाने पर 5 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट का लाभ भी मिलेगा। फ्रीज किया हुआ ब्याज किश्तों में माफ किया जाएगा। यदि उपभोक्ता इस योजना में शामिल होने पर बकाया बिल छह मासिक व तीन द्विमासिक किश्तों में या एकमुश्त जमा नहीं करवाता या अगले छह बिल लगातार नहीं भरता तो उपभोक्ता से सारा ब्याज लिया जाएगा व उसे इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। बिलिंग में त्रुटि होने पर उपभोक्ता गलत बिल को ठीक करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकता है। कोई न्यायिक वाद होने पर स्कीम लागू नहीं होगी, केस वापिस लेने पर स्कीम का लाभ मिल पाएगा।