झज्जर। जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिला झज्जर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले केएमपी एक्सप्रेस-वे के किनारे संचालित अवैध ढाबों, खोखों एवं अन्य अनाधिकृत खाद्य प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। कहा गया है कि केएमपी एक्सप्रेस-वे पर अवैध पार्किंग और किसी प्रकार का अतिक्रमण पूरी तरह गलत है। ऐसे अवैध प्रतिष्ठानों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेंगे।