झज्जर। जिलाधीश शक्ति सिंह ने चाइना डोरी की खरीद, स्टोरेज तथा बिक्री पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि चाइना डोरी से पतंग उड़ाना बहुत खतरनाक है। ऐसा करने से कई बार दुर्घटना घटने से मृत्यु भी हो जाती है। चाइना डोरी को सिंथेटिक प्लास्टिक सामग्री से बनाया जाता है, जिसमें खतरनाक तत्व होते हैं। चाइना डोरी से होने वाली हानि को मद्देनजर रखते हुए जनहित में ये आदेश जारी किए गए हैं। चाइना डोरी की खरीद, स्टोरेज व बिक्री पर प्रतिबंध से पशु-पक्षियों व मानव जीवन को संभावित खतरे से बचाया जा सकता है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार पुलिस विभाग, शहरी नगर निकाय विभाग, संबधिंत एसडीएम और ग्रामीण क्षेत्र में बीडीपीओ उपरोक्त आदेशों की अनुपालना करवाएंगे। आदेश जन हित मे तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और दो महीनों तक लागू रहेंगे। उन्होंने आदेशों की अवहेलना होने पर आरोपी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाई होगी।