झज्जर। शहर में नई स्ट्रीट लाइट के लगने पर जहां आचार संहिता अभी रोड़ा बनी हुई है, वहीं अब तक कोई फर्म भी इसके लिए फाइनल नहीं हो पाई है।
नगर परिषद ने पिछले माह नई स्ट्रीट लाइट को लगाने के लिए टेंडर भी लगाया था, लेकिन केवल एक ही फर्म ने इसके लिए आवेदन किया था। ऐसे में नगर परिषद ने एक फर्म आने पर अब दोबारा से नई स्ट्रीट लगाने का टेंडर जारी कर दिया है। यह टेंडर भी इसी माह खोला जाएगा, लेकिन उस पर काम आचार संहिता हटने के बाद ही होगा।
बता दें कि शहर के कई मुख्य मार्गों व काॅलोनियों में स्ट्रीट लाइट न होने के कारण शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। नगर परिषद ने शहर के मुख्य मार्गों और काॅलोनियों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए नई 925 स्ट्रीट लाइट की खरीद भी की थी और अब उनको लगाने के लिए टेंडर भी लगाया था, एक फर्म आने के चलते उसे रद्द कर दिया गया। नया टेंडर ओपन होने के बाद भी आचार संहिता लगने हटने के बाद अक्तूबर में नई सरकार का गठन होने के बाद ही काम शुरू हो सकेगा।
नगर परिषद ने आचार संहिता लगने से पहले 1.9 करोड़ रुपये का ऑनलाइन टेंडर लगाया था, जिसमें शहर में 925 नई स्ट्रीट लाइट विभिन्न मुख्य मार्गों और काॅलोनियों में लगाई जानी थी। इसमें स्ट्रीट लाइट का इंस्टालेशनल, पोल, केबल, पैनल लगाने का काम किया जाना था।
शहर के कई मुख्य मार्गों पर स्ट्रीट लाइट तक नहीं
शहर के कई मुख्य मार्ग व काॅलोनियां ऐसे हैं, जहां पर स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। ऐसे में शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। इसमें बर्फखाना रोड, आर्य नगर, शिव चौक से सवेरा स्कूल, पुराना तहसील रोड, कोसली रोड, सिविल अस्पताल रोड ऐसे स्थान हैं, जहां पर स्ट्रीट लाइट तक नहीं है।
वर्जन
नई स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए टेंडर लगाया गया था, लेकिन एक फर्म आने के चलते उसे जारी नहीं किया जा सकता था। कम से कम दो फर्म होना अनिवार्य होता है। अब दोबारा से टेंडर लगाया गया है। उम्मीद है कि आचार संहिता हटने के बाद नई स्ट्रीट लग जाएगी।-मनजीत दहिया, एक्सईएन, नगर परिषद, झज्जर