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डीसी ने किया ढराणा के सरपंच को निलंबित

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झज्जर। उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेरी खंड के गांव ढराणा के सरपंच प्रमोद कुमार को पद से निलंबित कर दिया है। उपायुक्त की ओर से जारी आदेशों में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (2) के तहत निलंबित सरपंच को ग्राम पंचायत की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित कर दिया तथा धारा 51 (6) के तहत अपने नियंत्रण में पंचायत की चल अचल संपत्ति को पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के आदेश दिए गए है।
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