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महेंद्र हत्याकांड में दोषी बलराज को सश्रम उम्रकैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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झज्जर। जिला सत्र न्यायाधीश कमलकांत की कोर्ट ने बुधवार को महेंद्र हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए दोषी बलराज को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं आरोपी को दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त जेल काटनी होगी। साल्हावास थाने में दर्ज मामले के अनुसार साल्हावास गांव निवासी पवन ने सात जून 2017 को शिकायत देते हुए बताया था कि उसके पिता महेंद्र ढाली वाली बणी के बाबा भगत राम आश्रम में चार जून 2017 को आकर अपनी मर्जी से रहने लगे। जिन्हें लेने के लिए उनका परिवार पांच जून को बाबा भगत राम आश्रम गांव धनीरवास में गया था लेकिन उसके पिता महेंद्र ने परिवार के साथ जाने से मना कर दिया। उन्हें सात जून को खबर मिली कि उसके पिता महेंद्र बाबा भगत राम आश्रम गांव धनीरवास ढाली वाली बणी में मृत पड़े हैं। मृतक महेंद्र के सिर, पैरों तथा शरीर पर चोटों के निशान थे। पवन ने अपने पिता की हत्या का शक लडायन गांव निवासी बलराज उर्फ पोलू बाबा पर लगाया गया था। साल्हावास थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर बलराज को गिरफ्तार किया तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। इसके बाद से केस की सुनवाई जिला सत्र न्यायालय में चल रही थी। मामले में सजा सुनाते हुए जिला न्यायधीश कमलकांत की कोर्ट ने बुधवार को दोषी बलराज को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं आरोपी को दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
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