अमर उजाला ब्यूरो
झज्जर। नाबलिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त सेशन जज शशि चौहान की अदालत ने दस साल की कैद तथा 30 हजार रुपये का जुर्माना किया है। सिटी थाना बहादुरगढ़ में दर्ज मामले के अनुसार मूल रूप से बिहार निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत देते हुए बताया था कि वह कंपनी में काम करता है। 28 फरवरी 2017 को वह कंपनी से लौटी तो उसकी बेटी घर पर नहीं थी। आसपास तलाश करने पर भी नहीं मिली। कुछ देर बाद उसकी नाबालिग बेटी घर पर रोते हुए पहुंची, जिसने बताया कि बिहार के मधुबनी जिला के गांव लालपुर निवासी पुन्नी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। जिस पर वह बेटी को लेकर थाने पहुंचा व आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सेशन जज शशि चौहान की अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद तथा 30 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।