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लघु सचिवालय में धरना-प्रदर्शन पर लगी रोक

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अमर उजाला ब्यूरो
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चरखी दादरी। जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने धारा-144 लागू कर लघु सचिवालय परिसर क्षेत्र में किसी भी प्रकार के प्रदर्शनों व धरनों आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया कि विभिन्न संगठनों द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शनों और धरनों से लघु सचिवालय स्थित सरकारी कार्यालयों में लोकसभा चुनाव से संबंधित कार्य बाधित हो सकता है। इससे सरकारी कार्यालयों में होने वाले आमजन के कार्यों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि धरनों, प्रदर्शनों से क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बिगड़ने की भी संभावना रहती है जिससे आमजन में भय की भावना उत्पन्न हो सकती है। जिलाधीश ने चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने और आगामी लोकसभा चुनाव के कार्य को सुचारु व शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए लघु सचिवालय परिसर क्षेत्र में प्रदर्शनों व धरनों पर पाबंदी लगा दी है।
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