बाढड़ा। गांव माईकलां व माईखुर्द में पहाड़ का मुआवजा राशि के मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उपायुक्त चरखी दादरी व जिला खनन अधिकारी सहित 12 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होनी है। आरटीआई कार्यकर्ता राकेश चांदवास ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दाखिल की है। राकेश चांदवास ने याचिका में बताया कि इन दोनो गांवों के लोगों को माइनिंग के एवज में मुआवजा देने का प्रावधान है। इन दोनो ग्राम पंचायतों को करीब एक करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय हानि हुई है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद स्टेट ऑफ हरियाणा, डीजीपी पुलिस, पुलिस अधीक्षक चरखी दादरी, उपायुक्त चरखी दादरी, जिला खनन अधिकारी, माइनिंग कंपनी के चार प्रापराइटरों सहित 12 लोगों को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।