जिले में धारा 144 लागू:डीसी
चरखी दादरी।
जिलाधीश विजय कुमार सिद्दप्पा ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालन में जिला में धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधीश द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 13 अक्तूबर को दिए गए आदेशानुसार ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण जरूरी है। जिले में वीरवार 19 अक्तूबर को दीवाली के दिन केवल सांय 6:30 से 9:30 बजे तक ही निर्धारित ध्वनि के पटाखे बजाए जा सकते है