हिसार। छीनाझपटी मामले में जिला सत्र एवं न्यायाधीश अरुण कुमार सिंघल की अदालत ने कैमरी रोड पर माल कॉलोनी निवासी मंदीप को बुधवार को दोषी करार दिया है। सजा के लिए 23 सितंबर निर्धारित की गई है। मामले के संबंध में हिसार जीआरपी थाना पुलिस ने 30 जून 2019 को पंजाब के जिला संगरूर के गांव सलेमगढ़ निवासी मंजीत की शिकायत पर केस दर्ज किया था। शिकायत में उसने बताया था कि उसके पिता भारत मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में दाखिल थे। उनसे मिलने के लिए वह 30 जून 2019 को हिसार आया था। वहां से वापस जाने के लिए वह रेलवे स्टेशन हिसार पर आया था। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक था। जब वह टिकट पर्स में रखने लगा तो उसी दौरान एक युवक पीछे से आया और उसका पर्स छीनकर भाग गया। पर्स में लाइसेंस, पासपोर्ट फोटो और 1300 रुपये नकद थे। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।