हिसार। अदालत ने एक व्यक्ति पर लोहे की रॉड व ईंट से हमला करने की दोषी नेताजी कॉलोनी की कमला और उसके बेटे कुलदीप व संदीप को 2-2 साल की सजा सुनाई है। जेएमआईसी की अदालत ने सजा के अलावा दोषियों पर 2-2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में 17 मई 2016 को शहर थाना में केस दर्ज हुआ था।
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार नेताजी कॉलोनी का बलवान सिंह 13 मई 2016 को रात करीब 10.30 बजे अपने घर जा रहा था। इसी दौरान कुलदीप, संदीप व उनकी मां कमला ने लोहे की रॉड व ईंट से हमला कर दिया था। शहर थाना पुलिस ने मां-बेटों के खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ओमप्रकाश यादव ने बताया कि पुलिस ने जांच में संदीप को निर्दोष करार दे दिया था। इसके बाद हमने कोर्ट अर्जी लगाई तो उसे आरोपी के तौर पर तलब किया था। अदालत ने तीनों दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। संवाद