हिसार। जिलाधीश उत्तम सिंह ने महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ के 8 अक्तूबर को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रमों के सुरक्षा के दृष्टिगत धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल पर 8 अक्तूबर को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत ड्रोन/ग्लाईडर आदि का उपयोग व उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। उक्त क्षेत्रों को रैड जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो