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नशा तस्करी करने वाली महिला समेत तीन को सुनाई 12-12 साल की सजा

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हिसार। अदालत ने नशा तस्करी के मामले में महिला समेत तीन दोषियों को 12-12 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक गोयल की अदालत ने दोषी रोहनात निवासी महिला बबली, ब्रह्मानंद और पुट्ठी मंगलखा निवासी मांगेराम पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में बास थाना में 3 मार्च 2018 को केस दर्ज किया गया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार एसआई देवेंद्र ने बताया कि 3 मार्च 2018 को सूचना मिली की पीपला पुल के पास एक गाड़ी खड़ी है और उसमें नशीला पदार्थ है। सूचना के आधार पर एएसआई नरेश कुमार और सिपाही पूनम के साथ मौके पर पहुंचे। गाड़ी के अंदर एक महिला और दो व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने अपना नाम पुट्ठी मंगलखा निवासी मांगेराम, रोहनात निवासी बबली और ब्रह्मानंद बताया। गाड़ी की तलाशी ली तो डिक्की में काले रंग का प्लास्टिक का कट्टा मिला। इसके बाद डीएसपी जोगेंद्र की मौजूदगी में कट्टे को खोला गया तो उसमें 27 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।
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