हिसार। अदालत ने छात्रा का अपहरण, दुष्कर्म के प्रयास और मारपीट मामले में ऑटो चालक और उसके साथी को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने 16 जनवरी तक फैसला सुरक्षित रखा है। महिला थाना पुलिस ने दो साल पहले पीड़िता की शिकायत पर शिव नगर निवासी विनोद और नारनौंद क्षेत्र के भैणी अमीरपुर निवासी नवीन के खिलाफ केस दर्ज किया था।
पुलिस के अनुसार 13 जनवरी 2021 को पीड़िता ने शिकायत दी थी कि वह शहर की एक कॉलोनी में रहती है। कोविड के चलते सप्ताह में दो बार कॉलेज जाती थी। घटना वाले दिन कैंची चौक मिलगेट एरिया से कॉलेज जाने के लिए ऑटो बुक किया था। ऑटो में बैठने से पहले उसका नंबर नोट कर लिया था। उस समय ऑटो में चालक और उसका साथी बैठा था। ऑटो के दोनों तरफ काले रंग का तिरपाल बंधा था। जब ऑटो एयरपोर्ट के पास पहुंचा तो चालक पीछे आ गया और उसका साथी ऑटो चलाने लगा। आरोपी चालक ने उसका मुंह दबाया और छेड़छाड़ करने लगा। विनोद ने कहा कि दुष्कर्म के बाद इसकी हत्या कर देंगे। सिरसा मार्ग पर झील के पास चिल्लाने की आवाज सुनकर पुलिस ने ऑटो को रुकवाया और दोनों युवकों को पकड़ लिया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नवीन और विनोद के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म प्रयास, मारपीट, छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
ऑटो से पैर बाहर निकले देख किया था पीछा : डीएसपी
जानकारी के अनुसार तत्कालीन डीएसपी भारती डबास का गनमैन और चालक सरकारी गाड़ी में जीओ मैस से डीएसपी को लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक ऑटो से लड़की के पैर बाहर लटक रहे थे और शोर की आवाज आ रही थी। यह देख कर ऑटो के पीछे गाड़ी लगाई और ब्लू बर्ड पर्यटन के पास ऑटो को रुकवाकर आरोपियों को दबोच लिया था।