हिसार। एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने करीब 4 साल पहले 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को दोषी करार दिया है। दोषी व्यक्ति पीड़िता का नाते में दादा लगता है। अदालत इस मामले में 30 जुलाई को फैसला सुनाएगी। पीड़िता के बयान के आधार पर महिला थाना पुलिस ने मार्च 2021 को केस दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को अदालत ने व्यक्ति को दोषी करार दिया है।