हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने नशा तस्करी के दोषी पीरांवाली निवासी गुरमीत को सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को सजा के अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी। इस संबंध में एएसआई रोहताश ने सदर थाना पुलिस में शिकायत दी थी।
पुलिस को दी गई शिकायत में एएसआई रोहताश ने बताया था कि 23 जुलाई 2020 को मुख्य सिपाही संदीप कुमार, सिपाही राकेश के साथ बगला मार्ग पर टी प्वाइंट पर गश्त पर थे। इसी दौरान पीरांवाली की तरफ से बाइक पर सवार एक व्यक्ति आया। टीम को देखकर उसने बाइक वापस मोड़ ली। शक होने पर व्यक्ति को पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। सदर थाना पुलिस ने गुरमीत के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। उक्त मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है।