फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आन के लिए हत्या : सहमति संबंध में रहने वाली बेटी की हत्या का आरोपी पिता बरी

विज्ञापन
विज्ञापन
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने दूसरे समुदाय के लड़के के साथ सहमति संबंध में रहने वाली 23 वर्षीय बेटी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या के आरोपी पिता को तत्थों के अभाव में बरी कर दिया है। उकलाना थाना पुलिस ने इस संबंध में 5 मई 2020 को केस दर्ज किया था।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार एक गांव की लड़की की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या की गई थी। पिता ने लोगों को बताया था कि कपड़े प्रेस करते समय करंट लगने से बेटी की मौत हो गई। यही नहीं उसका दाह संस्कार भी कर दिया था, लेकिन पुलिस ने लड़की के पिता को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया था। आरोपी ने बताया था कि उसकी बेटी हिसार के एक कॉलेज में पढ़ती थी। वह दूसरे समुदाय के लड़के साथ चोरी-छिपे रहती थी। कई बार पंचायतें हुईं, मगर बेटी ने हमारी बात नहीं मानी। इसी को लेकर उसने हत्या करने की ठानी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें