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ऑनर किलिंग मामले में नाबालिग दोषी करार, सजा पर फैसला आज

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हिसार। बरवाला थाने में 30 मई 2020 को दर्ज ऑनर किलिंग मामले में सोमवार को एडीजे अजय तेवतिया की अदालत ने नाबालिग को दोषी करार दिया है। सजा के लिए 14 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। मामले में बरवाला थाना पुलिस ने चिड़ौद निवासी राजेंद्र सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया था। शिकायत में उसने बताया था कि उसके बेटे ने गांव की ही एक लड़की से 20 अप्रैल 2018 को प्रेम विवाह किया था। उसको लेकर पंचायत में फैसला हुआ था कि प्रेमी जोड़ा गांव से बाहर रहेगा। इस बीच उसके बेटे ने बरवाला हांसी रोड पर बाइक रिपेयरिंग की दुकान खोल ली व दुकान के ऊपर कमरे में रहने लगे। राजेंद्र ने बताया था कि उसकी पुत्रवधू के मायके वाले उससे रंजिश रखने लगे। इसी बीच 30 मई 2020 को उसकी पुत्रवधू का भाई अपने साथियों सहित उसके बेटे की दुकान में गया। दोपहर करीब पौने तीन बजे मौका पाकर उसकी पुत्रवधू के भाई ने उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी व मौके से फरार हो गया था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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