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Hisar: भाई की हत्या करने वाले दोषी महबूब को सुनाई उम्रकैद की सजा, दस हजार रुपये का जुर्माना

Fri, 29 Jul 2022 02:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा)

सार

पुलिस ने महबूब के खिलाफ हत्य का केस दर्ज किया था। उक्त मामले में अदालत ने बुधवार को आरोपी महबूब को दोषी करार दिया था, गुरुवार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock
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विस्तार
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हरियाणा के हिसार में अदालत ने भाई की हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए कंडूल गांव निवासी महबूब को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे अमित सहरावत की अदालत ने सजा के अलावा दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में मृतक की पत्नी दीना ने उकलाना पुलिस थाना में 20 दिसंबर 2020 को शिकायत दी थी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार उकलाना थाना पुलिस में दी गई शिकायत में कंडूल गांव की रहने वाली दीना ने बताया था कि पति जगसीर उकलाना में डेंटिंग का काम करते थे। देवर महबूब हमारे साथ रहता है। 19-20 दिसंबर 2020 की रात करीब साढ़े दस बजे मेरे पति ने अपने भाई महबूब से कहा कि स्टोर में जो रेती और क्रशर रखा हुआ है वह मुझे चाहिए। मुझे शौचालय बनाना है।

 

देवर महबूब ने रेती और क्रशर देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर उसने अपने भाई के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। वह घर के अंदर गया और कुल्हाड़ी व लोहे की पाइप से जगसीर के सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई।

 

सूचना मिलने पर उकलाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंपा। पुलिस ने महबूब के खिलाफ हत्य का केस दर्ज किया था। उक्त मामले में अदालत ने बुधवार को आरोपी महबूब को दोषी करार दिया था, गुरुवार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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