हिसार। अदालत ने हांसी में सिसाय मार्ग पर सीआईए टीम पर फायरिंग करने के मामले में दोषी नारनौंद वासी सोनू उर्फ जगदीप को 5 साल की सजा सुनाई है। एडीजे विवेक सिंगल की अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने वीरवार को आरोपी को दोषी करार दिया था। इस संबंध में 10 दिसंबर 2018 को सदर थाना हांसी में सीआईए इंस्पेक्टर कप्तान सिंह की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार सीआईए के इंस्पेक्टर कप्तान सिंह ने बताया था रात्रि गश्त के दौरान सिसाय मार्ग पर गगनखेड़ी के पास मौजूद था। उस दौरान सूचना मिली थी कि पावर हाउस के नजदीक कोठरी में इनामी बदमाश सोनू उर्फ जगदीप है और वारदात की फिराक में है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी ने गोली चला दी, जो सरकारी गाड़ी की खिड़की पर लगी। इसके बाद बचाव में अपनी सर्विस पिस्तौल निकालकर फायर करके बदमाश को सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन उसने दोबारा गोली चलाने का प्रयास किया। इस दौरान एक गोली उसके पैर में लगी और उसे दबोच लिया गया था।