हिसार। अदालत ने छात्र पर चाकू से हमला करने के मामले में आरोपी मॉडल टाउन निवासी राजन को चार साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने सजा के अलावा 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार दिया है। इस संबंध में सदर थाना पुलिस ने 15 नवंबर 2021 को राजन के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को दी गई शिकायत में मूलरूप से बिहार के छपरा जिला के कशमर गांव हाल मिलगेट स्थित शिव कॉलोनी निवासी गुलशन ने बताया था कि वह बहुतकनीकी शिक्षण संस्थान में पढ़ता है। मॉडल टाउन की रहने वाली युवती से दोस्ती थी। इस बारे में उसके भाई राजन को पता चल गया। 6 नवंबर 2021 को राजन संस्थान में पहुंचा और मेरी क्लास रूम में आया। उसने कहा कि घर पर कोई काम है मेरे साथ चलो। इसके बाद वह उसे सातरोड़ नहर के पास ले गया और सीने में चाकू से वार कर दिया था। उक्त मामले में अदालत ने आरोपी राजन को सोमवार दोषी करार दिया था।