हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने गैर इरादतन हत्या (धारा 304 पार्ट-2) के मामले में ढाणी प्रेमनगर के धर्मसिंह को दोषी ठहराते हुए को आठ साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था। इस संबंध में बरवाला थाना पुलिस ने 3 दिसंबर 2021 को केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार ढाणी प्रेमनगर की 65 वर्षीय राजकौर पत्नी राजमल ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि मेरे एक लड़का व दो लड़कियां हैं। घटना वाले दिन एक दिसंबर को बेटे की बहू सरोज शाम को घर में थे। घर में हम दोनों को देखकर मेरा देवर धर्म सिंह हमारे घर आकर गाली-गलौज करने लगा। जब विरोध किया, तो देवर धर्मसिंह ने अचानक मेरे पेट के दाएं तरफ चाकू घोंप दिया। शोर मचाया तो मोहल्ले के लोग आ गए और उनको देखकर धर्म सिंह मौके से भाग गया। बहू सरोज ने फोन कर मेरे बेटे जयपाल को बुलाया। फिर बेटे ने घायल अवस्था में मुझे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया। बरवाला थाना पुलिस ने इस संबंध में नामजद के खिलाफ घर में घुसकर गाली-गलौज करने व हमला कर घायल करने का केस दर्ज किया था। वृद्धा ने बाद में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। उसके बाद पुलिस ने केस में धारा 302 लगाई थी। पुलिस ने छापा मारकर आरोपी धर्मसिंह को काबू किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद दोषी को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई।