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शिक्षण संस्थान से बुलाकर छात्र पर चाकू से हमला करने का आरोपी दोषी करार

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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने छात्र पर चाकू से हमला कर हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी मॉडल टाउन निवासी राजन को दोषी करार दिया है। अदालत 14 सितंबर को सजा सुनाएगी। इस संबंध में सदर थाना पुलिस ने 15 नवंबर 2021 को राजन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को दी गई शिकायत में मूलरूप से बिहार के छपरा जिला के कशमर गांव हाल मिलगेट स्थित शिव कॉलोनी निवासी गुलशन ने बताया था कि वह बहुतकनीकी शिक्षण संस्थान में पढ़ता है। मॉडल टाउन की रहने वाली युवती से दोस्ती थी। इस बारे में उसके भाई राजन को पता चल गया। 6 नवंबर 2021 को राजन संस्थान में पहुंचा और मेरी क्लास रूम में आया। उसने कहा कि घर पर कोई काम है मेरे साथ चलो। इसके बाद वह उसे सातरोड़ नहर के पास ले गया और सीने में चाकू से वार कर दिया था। उक्त मामले में अदालत ने आरोपी राजन को दोषी करार दिया है। 14 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा।
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