हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के मामले में गांव रावलवास खुर्द के सुखबीर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के अलावा 20 हजार रुपये का जुुर्माना लगाया है। अदालत ने उसे 8 अगस्त को दोषी करार दिया था। इस संबंध में सदर थाना पुलिस ने 13 फरवरी 2021 को केस दर्ज किया था।
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की जड़ावती देवी ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि मेरा पति धनीलाल मुंबई में कपड़े प्रेस करने का काम करता है। बेटी पूजा की शादी 11 नवंबर 2017 को रावलवास खुर्द निवासी सुखबीर के साथ की थी। बेटी की अब आठ महीने की एक लडक़ी है। पूजा ने 11 फरवरी 2021 को फोन कर मुझे बताया था कि पति सुखबीर व सास मुझे तंग कर रहे हैं। मुझे यहां से ले जाओ। दामाद सुखबीर ने 12 फरवरी को फोन कर बताया कि पूजा ने जहर पी लिया है। पता चलने पर रिश्तेदारों के साथ नागरिक अस्पताल में पहुंचे तो पूजा मृत हालत में मिली। उसके मुंह, आंख व गर्दन पर चोट के निशान थे। पति व अन्य ने जहर पिलाकर व चोटें मारकर उसकी हत्या की है। सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या का केस दर्ज किया था।