हरियाणा के हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने पत्नी की सिर पर ईंट मारकर हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए सूर्यनगर की गली नंबर 8 निवासी प्रदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलोनी के सुरेन्द्र सिंह ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा था कि मेरी बेटी नीतू की शादी 2011 में पलवल के एक युवक के साथ की थी। तब मतभेद होने के कारण नीतू का तलाक हो गया था। उसके बाद 2015 में नीतू की शादी सूर्यनगर के प्रदीप के साथ की थी।
इस शादी से नीतू के पास 10 महीने का बेटा है। दामाद प्रदीप व उसके परिजन घरेलू काम न करने पर मेरी बेटी नीतू को परेशान करते थे। इस बारे में दामाद प्रदीप व उसके परिजनों को काफी समझाया, मगर वे माने नहीं।
शिकायतकर्ता ने कहा कि दामाद प्रदीप ने दो महीने पहले बिजनेस करने की बात कहकर हमसे पांच लाख रुपये मांगे थे। रुपये देने से उसे मना कर दिया था। इसी बात को लेकर प्रदीप ने नीतू को तंग करना शुरू कर दिया। नीतू रक्षाबंधन पर घर आई तो उसने बताया कि मेरे पति को बिजनेस के लिए 5 लाख रुपये दे दो।
अगले दिन नीतू ने फोन कर अपनी मां कमलेश को बताया कि पांच लाख रुपये न मिलने के कारण प्रदीप मेरे साथ मारपीट कर रहा है। बाद में पता चला कि प्रदीप ने सिर पर ईंट मारकर नीतू की हत्या कर दी है। उक्त मामले में अदालत ने दोषी प्रदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई है।