हिसार। उत्तम नगर में बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में पहली से 8वीं कक्षा में दाखिला करने के मामले में शिक्षा निदेशालय ने सख्त कदम उठाया है। निदेशालय ने डीईईओ को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि वे निजी स्कूल संचालक पहली से 8वीं कक्षा के अंदर विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दे सकेगा। अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित स्कूल संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश की प्रति मिलते ही डीईईओ ने संंबंधित निजी स्कूल संचालक को पत्र लिखकर हिदायत जारी कर दी है।
ये हैं नियम
- डीईओ-डीईईओ फील्ड में उतरकर निजी स्कूलों की मान्यता से संबंधित व अन्य सुविधाओं को लेकर निरीक्षण करना चाहिए।
- निजी स्कूल संचालक मान्यता प्राप्त कक्षा तक ही बच्चे का दाखिला कर सकता है।
- खंड शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थ निजी स्कूलों का रिकॉर्ड की जांच समय-समय पर करनी चाहिए।
- डीईओ, डीईईओ, बीईओ, हेड कलस्टर व प्राचार्य की जिम्मेदारी होती है कि वे अभिभावकों को जागरूक करें।
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मामला मेरे संज्ञान में है। गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल संचालक को हिदायतें जारी कर दी है कि वे पहली से 8वीं कक्षा में किसी भी विद्यार्थी का दाखिला न करें। यदि नियम का उल्लंघन होता है संबंधित संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। -
निर्मल दहिया, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, हिसार।