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एचएसवीपी ने अतिक्रमण करने पर 160 सेक्टरवासियों को थमाए नोटिस

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हिसार। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की तरफ से अतिक्रमण करने पर 160 सेक्टरवासियों को नोटिस थमाए गए हैं। सेक्टर 14, 14 पार्ट टू व 33 में ये नोटिस दिए गए हैं। अतिक्रमण न हटाने पर मकान जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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बता दें कि सेक्टरों में लोगों ने घरों के आगे ग्रील लगाकर, चबूतरे बनाकर व जनरेटर रखकर सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ है। गली के कॉर्नर पर किया गया यह अतिक्रमण कई बार हादसे का कारण भी बन जाता है। कुछ लोगों ने एचएसवीपी की पब्लिक यूटिलिटी (सीवर, बरसाती नाले व पेयजल लाइन) पर भी कब्जा किया हुआ है, जिससे विभाग को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए एचएसवीपी की तरफ से यह कार्रवाई की गई है।
इन नियमों के तहत की कार्रवाई
एचएसवीपी ने अतिक्रमण करने वाले सेक्टरवासियों को एचएसवीपी के नियम 17(3) के तहत नोटिस दिए हैं। इसके तहत भवन मालिकों को अतिक्रमण हटाने व अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। अगर निर्धारित समय में भवन मालिक अतिक्रमण नहीं हटाते हैं और न ही अपना पक्ष रखते हैं तो उन्हें एचएसवीपी के नियम 17(4) के तहत दूसरा नोटिस थमाया जाएगा। इसके अंतर्गत उन्हें 15 दिन के अंदर संपदा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखना होगा। अगर फिर भी भवन मालिक अपना पक्ष नहीं रखता है तो उसका मकान जब्त किया जा सकता है।
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सबसे ज्यादा सेक्टर 14 में दिए नोटिस
एचएसवीपी ने तीन सेक्टरों में ये नोटिस दिए हैं, जिनमें सेक्टर 14, 14 पार्ट टू व 33 शामिल है। सेक्टर 14 में 130 और सेक्टर 14 पार्ट टू व 33 में 30 लोगों को नोटिस दिए हैं। नोटिस देने से पहले एचएसवीपी के कर्मचारियों ने इन सेक्टरों में सर्वे किया था। सर्वे के दौरान जिन घरों के आगे अतिक्रमण पाया गया, उन भवन मालिकों को ये नोटिस दिए गए हैं।
सेक्टर में कुछ लोग घरों के आगे अतिक्रमण कर लेते हैं, जिसके कारण अन्य लोगों को परेशानी होती है। कई दफा इनके कारण हादसे भी होते हैं। ऐसे लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं।
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राजेश खौथ, संपदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
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