डीसी निखिल गजराज ने जाट आरक्षण की मांग को लेकर संभावित आंदोलन के मद्देनजर जिला में धारा 144 लागू कर दी है। इन आदेशों के तहत गैरकानूनी गतिविधियों, सड़क, रेल मार्ग, वाटर चैनल, बिजली घरों को जाम व बाधित करना, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। आदेशानुसार इस दौरान आग्नेस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासी, चाकू व अन्य जानलेवा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। ये आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस बल व अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। ये आदेश तुरंत प्रभाव से संपूर्ण जिले में आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।