हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने वीरवार को गांजा तस्करी के मामले में चरखी दादरी के सुरेंद्र को तीन साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में सदर थाना पुलिस ने 26 अगस्त 2020 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार घटना वाले दिन पुलिस की एक टीम सरकारी गाड़ी में ढंढूर हाईवे पुल के पास सर्विस रोड पर मौजूद थी। उसी समय शहर की तरफ से सर्विस रोड पर एक युवक बाइक की टंकी पर पॉलीथिन रखे आता दिखाई दिया। वह पुलिस पार्टी को सामने देखकर बाइक वापस मोड़ने लगा। पुलिस ने शक के आधार पर बाइक सवार को पकड़ लिया। पुलिस कर्मियों ने पूछा तो उसने अपना नाम सुरेन्द्र निवासी चरखी दादरी बताया। जब बाइक की टंकी पर रखे हुए पॉलीथिन की जांच की गई तो उसमें 4 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। सदर थाना पुलिस ने सुरेंद्र के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। उक्त मामले में अदालत ने दोषी करार दिए गए सुरेंद्र को तीन साल की सजा सुनाई है।