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Hisar News: हत्या प्रयास के मामले में चार दोषियों को 3 से सात साल तक की सजा

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हिसार। सेशन जज डीके मित्तल की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी महाबीर कॉलोनी निवासी संजय को 7 साल, सावित्री को 3 साल और पंकज व अंकुश को 5-5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उक्त चारों दोषियों को सोमवार को दोषी करार दिया था। जबकि आरोपी राहुल व गौरव को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। एचटीएम थाना पुलिस ने इस संबंध में 2 अक्तूबर 2020 को हत्या प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार महाबीर कॉलोनी की राधा ने बताया था कि घटना वाली रात 9:30 बजे वह और उसका बेटा सागर कॉलोनी की पार्क में घूम रहे थे। तभी कॉलोनी का एक युवक ने बेटे सागर के साथ रुपये के लेन-देन के बारे में बताया। इसके बाद आरोपी पिस्तौल लेकर आया और जान से मारने की नीयत से सागर पर गोलियां चलाईं। एक गोली सागर के कूल्हे में लगी। इस दौरान हमलावर की मां और अन्य युवक भी थे। बाद में सागर का निजी अस्पताल में उपचार कराया गया। उक्त मामले में दोषियों को सजा सुनाई गई है।
रोडवेज के रिश्वतखोर चालक को चार साल कैद

जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने चालक की दक्षता परीक्षा पास करवाने की एवज में 50 हजार रुपये रिश्वत लेने के दोषी हरियाणा रोडवेज के बस चालक किस्मत सिंह को चार साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर चार माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। न्यायालय ने चालक किस्मत को 11 अक्तूबर को दोषी करार दिया था।
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इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो हिसार ने चालक के खिलाफ दिसंबर 2017 में अभियोग दर्ज किया था। मामले के अनुसार जिला हिसार के गांव झांसल निवासी विनोद कुमार ने रोडवेज में बस चालक के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया था। विनोद ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को शिकायत दी। इसमें उन्होंने बताया था कि आरोपी हरियाणा रोडवेज के सिरसा डिपो की ओर से गठित चयन समिति का सदस्य था। इसलिए उनकी दक्षता परीक्षा पास कराने की एवज में रोडवेज बस चालक किस्मत ने उनसे 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी। इसके बाद विजिलेंस को शिकायत दी गई।विजिलेंस ब्यूरो के कहे मुताबिक विनोद ने चालक किस्मत को फोन करके बाहर बुलाया। किस्मत ने जैसे ही विनोद से 50,000 रुपये लिए, उसी समय विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों दबोचकर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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