हिसार। एडीजे की अदालत ने जिले के एक गांव में रहने वाले 11 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले दोषी मंगाली आकलान निवासी सीताराम को पांच साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस संबंध में बालक के पिता ने मंगाली पुलिस चौकी में 15 अप्रैल 2019 को एफआईआर दर्ज करवाई है।
पुलिस को दी गई शिकायत में व्यक्ति ने बताया कि 14 अप्रैल 2019 को पिता की 16वीं थी। इस दौरान घर में काफी मेहमान आए हुए थे। इसी दौरान एक परिचित उसके बेटे को अपने घर ले गया और कुकर्म किया। घर आने के बाद बेटे ने आपबीती बताई। पुलिस ने मंगाली आकलान निवासी सीताराम के खिलाफ कुकर्म और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। संवाद