फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

वृद्धा की हत्या व चोरी के दोषी को पांच वर्ष की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
हिसार। कैमरी गांव में करीब पांच साल पहले बुजुर्ग महिला की हत्या कर कानों की बालियां और अंगूठी लूटने के आरोपी को अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने दोषी पंजाब के संगरूर जिले के लहरा गगा गांव निवासी श्रवण कुमार पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में सजा की अवधि दो माह अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी।
विज्ञापन

पुलिस ने 31 अक्टूबर, 2017 को अर्बन एस्टेट निवासी अजय गुप्ता की शिकायत पर उसकी सास तारामणि की हत्या करने, सोने की बालियां व अंगूठियां लूटने के आरोप में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन्होंने बताया था कि उसके ससुर कृष्ण कुमार लकवाग्रस्त है और उसकी सास तारामणि उनकी देखरेख करती थी। 31 अक्टूबर, 2017 को उनको सूचना मिली कि अज्ञात व्यक्ति ने उसकी सास की हत्या कर दी। इसके बाद मौके पर गए तो उसकी सास का घर के पीछे खून से लथपथ शव पड़ा था और उसके पास ईंट व लकड़ी का डंडा पड़ा था और घर से सामान गायब था। मामले की जांच के दौरान बयान दर्ज कराया कि श्रवण कुमार ने उसकी ससुराल में घर की मरम्मत के कार्य के दौरान मजदूरी का काम किया था और उसने चोरी के दौरान उसकी सास की हत्या कर दी थी। पुलिस ने 19 अप्रैल, 2018 को श्रवण को गिरफ्तार कर लिया था।
सजा कम करने की दोषी ने लगाई गुहार
बचाव पक्ष ने कहा कि हत्या के आरोप में एक भी सुबूत पेश नहीं किया गया और न ही किसी चश्मदीद गवाह की गवाही दर्ज करवाई गई। साथ ही कहा कि मोबाइल फोन चार माह बाद बरामद किया गया है और यह किसी तीसरे व्यक्ति से भी खरीदा जा सकता है। सजा कम करवाने के लिए दोषी ने कहा कि उसके दो बच्चे हैं और उनका लालन-पोषण करने वाला परिवार का वह एकमात्र सदस्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें