हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने नशा तस्कर राजस्थान के जिला अलवर के गांव सामोला निवासी ताहिर को 10 साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने 17 फरवरी 2019 को ताहिर के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार एएसआई साहबराम, ईएचसी रणवीर सिंह और सिपाही कर्मवीर गश्त पर थे। टीम को सूचना मिली कि एक युवक श्याम विहार कॉलोनी से नशा बेचने के लिए जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम जिंदल पुल के पास पहुंची तो श्याम विहार की तरफ से एक युवक हाथ में कट्टा लेकर आता दिखाई दिया। टीम ने शक के आधार पर युवक की तलाशी ली तो कट्टे से 25 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ। नशा तस्करी करने वाले युवक ने अपना नाम ताहिर और राजस्थान के सामोला निवासी बताया था।