नारनौंद। गांव बुडाना के चर्चित डबल मर्डर केस में आरोपी राजेश को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ सीधे तौर पर हत्या का आरोप नहीं है। जांच पूरी हो चुकी है और अदालत में चालान भी पेश किया जा चुका है। ऐसे में मुकदमे की सुनवाई लंबी चलने की संभावना को देखते हुए आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में रखना उचित नहीं होगा। आरोपी की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रत्यक्ष आरोप नहीं है और वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 7 मई को आरोपी को नियमित जमानत देने के आदेश पारित किए। बुडाना निवासी जयबीर की 5 नवंबर 2024 को हत्या कर दी गई थी।