सिरसा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने डेरा सच्चा सौदा में अवैध स्किन बैंक खोलने के मामले में शाह सतनाम डेवलपमेंट फाउंडेशन के भगोड़े चेयरमैन अभिजीत भगत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। चेयरमैन अभिजीत भगत के पास अब केवल दो ही विकल्प शेष है। या तो वह आत्मसमर्पण कर दे या फिर अग्रिम जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का द्वार खटखटाए।
गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी अभिजीत ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। बता दें कि नवंबर 2021 में निचली अदालत ने आरोपी चेयरमैन अभिजीत भगत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर डीएसपी संजय बिश्नोई को निर्देश दिया था कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। इसके बाद अदालत ने आरोपी को उद्घोषित करार दिया था।