अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका मलिक की अदालत ने साढे़ आठ साल की एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में बैंक कॉलोनी निवासी स्केटिंग कोच अशोक तंवर को दोषी करार दिया। अदालत उसे शुक्रवार को सजा सुनाएगी। दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने स्केटिंग कोच को मौके पर ही हिरासत में ले लिया।
सिविल लाइन पुलिस ने इस संबंध में 21 अप्रैल 2015 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार शहर की एक महिला ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि उसके रिश्तेदार की साढे़ आठ साल की बच्ची के साथ कोच ने छेड़छाड़ की। महिला ने कहा था कि उसका चार साल का बेटा रेडक्रॉस भवन में कोच अशोक तंवर से स्केटिंग सीखने जाता है।
उनके यहां इन दिनों रिश्तेदार आए हुए हैं। उनके रिश्तेदार की बच्ची भी चार दिन पहले स्केटिंग की क्लास लगाने बेटे के साथ गई थी। उनका बेटा क्लास लगाने के लिए जाने लगा तो बच्ची को भी उसके साथ जाने के लिए कहा गया। बच्ची ने स्केटिंग कोच की हरकत की पूरी बात रिश्तेदार महिला को बता दी।
सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर नामजद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद कोच को छेड़छाड़ का दोषी माना और सजा सुनाने के बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया।
स्केटिंग क्लास में जाने से इनकार कर दिया था बच्ची ने
इस मामले के बाद बच्ची ने स्केटिंग क्लास में जाने से इनकार कर दिया था। बच्ची को जब न जाने का कारण पूछा तो वह सहम गई और बोली कि वह क्लास में नहीं जाएगी, सर गंदे हैं। रिश्तेदारों ने बच्ची से सारी बात पूछी तो उसने बता दिया कि जब पहले वह वहां गई थी तो सर ने उसके साथ गलत हरकत की थी। बच्ची की बात सुनने के बाद परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को कर दी।