फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hisar: युवक की हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद और हत्या प्रयास में सात साल की सजा

Wed, 01 Mar 2023 12:55 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा)

सार

रेलवे स्टेशन के पास कंवारी के अजय की गोली मारकर हत्या की गई थी। उमरा गांव के दीपक को भी गोली लगी थी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान पर क्रॉस केस किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हरियाणा के हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने कंवारी गांव के अजय की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए उमरा गांव के संजय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं हत्या प्रयास मामले में भिवानी जिले के किरावड़ निवासी सुनील को 7 साल की सजा सुनाई है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने अक्तूबर 2018 को दो क्रॉस केस दर्ज किए थे। कंवारी गांव के शमशेर की शिकायत पर हत्या और उमरा गांव के दीपक की शिकायत पर हत्या प्रयास और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।

विज्ञापन


पेपर दिलवाने के लिए बठिंडा गया था
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार कंवारी गांव के रहने वाले शमशेर ने बताया था कि भतीजा अजय गांव के संदीप को रेलवे का पेपर दिलवाने के लिए 31 सितंबर 2018 को बठिंडा लेकर गया था। भतीजे ने बताया कि 1 अक्तूबर की रात करीब 9.30 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे।

अगले दिन रात को भतीजे को लेने के लिए जाट कॉलेज के पास पहुुंचे और यहीं पर गाड़ी खड़ी करने के बाद पैदल रेलवे स्टेशन पर चले गए। इसी दौरान भतीजा अजय और संदीप आ गए। पार्किंग के पास खड़े थे। इसी दौरान 5-6 युवक आए और अजय के साथ झगड़ा करने लगे। उस समय पार्किंग वाले ने कहा कि यहां पर झगड़ा मत करो।
विज्ञापन


फिर पैदल जाट कॉलेज की तरफ चल पड़े। रेलवे परिसर में ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो झगड़ा करने वाले युवक दोबारा आए और एक युवक ने अजय को गोली मार दी। बाद में 2-3 फायर और किए। जख्मी हालत में अजय को लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अदालत ने उक्त मामले में उमरा गांव के संजय को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

डेढ़ साल पहले हुआ था विवाद
पुलिस को दी गई शिकायत में उमरा गांव के दीपक ने बताया था कि करीब एक-डेढ़ साल पहले कंवारी गांव के अजय के साथ कहासुनी हुई थी। 1 अक्तूबर को मामा सुरेंद्र के साथ रेलवे विभाग में डी ग्रुप की परीक्षा देने के लिए बठिंडा गया था। उस दिन कंवारी गांव के संदीप का भी पेपर था उसके साथ अजय भी था। रात करीब 9.30 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन से बाहर आने के बाद जाट कॉलेज की तरफ जाने लगे। रास्ते में अजय और उसके साथियों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया।

जैसे तैसे कर जाट कॉलेज की तरफ भागने लगे तो अजय और अन्य ने फायर कर दिया। एक गोली कूल्हे पर लगी। पुलिस ने हत्या प्रयास और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने उक्त मामले में भिवानी जिला के किरावड़ निवासी सुनील को 7 साल की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें