हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले दोषी रावलवास खुर्द निवासी संदीप को 11 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में सदर थाना पुलिस में 23 दिसंबर 2018 को संदीप के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
सदर थाना में दी गई शिकायत में स्पेशल स्टाफ के एएसआई दिनेश कुमार ने बताया था कि वह ईएएसआई निजामुदीन, ईएचसी सुभाषचंद्र के साथ गश्त पर था। इस दौरान सूचना मिली कि रावलवास खुर्द निवासी संदीप गांव के पास नशा बेचने की फिराक में है। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और संदीप की तलाशी ली तो 65 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था।
2 किलो 200 ग्राम मादक पदार्थ के साथ पकड़ा गया था दोषी, 5 साल की सजा
अदालत ने कोरोना महामारी के दौरान सैनिक छावनी के पास चूरापोस्त के साथ पकड़े दोषी भूना निवासी परमजीत को पांच साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में एएसआई जसबीर ने सदर थाना में शिकायत दी थी। पुलिस ने आरोपी परमजीत के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
एएसआई जसबीर ने बताया था कि कोरोना महामारी के दौरान अपनी टीम पीएसआई अतुल, ईएचसी मनफूल, रमेश और एसपीओ अनिल और वेदपाल के साथ 22 अप्रैल 2020 को सैनिक छावनी के पास गश्त पर थे। इस दौरान शक के आधार पर एक युवक की तलाशी ली तो 2 किलो 200 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था।