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10वीं की छात्रा का अपहरण करने वाला दोषी करार, सजा 21 को

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
बरवाला एरिया में 10वीं की नाबालिग छात्रा का उसके घर के आगे से अपहरण करने के मामले में अदालत ने एक युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट इस मामले में 21 दिसंबर को सजा सुनाएगी। दोषी करार दिया गया युवक बरवाला का गुरमीत है।
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कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को नाबालिग छात्रा के पिता ने शिकायत दी थी कि उसकी बेटी हरियाणा ओपन बोर्ड से 10वीं कक्षा के एग्जाम दे रही है। उसकी 10वीं कक्षा में री अपीयर आई हुई है। वारदात वाली रात को वह घर पर सोई हुई थी। जब वे सुबह उठे तो बेटी गायब मिली। पुलिस ने एक युवक पर शक जाहिर किया। तीसरे दिन पुलिस ने बरवाला बस स्टैंड से पुलिस ने गुरमीत को गिरफ्तार कर लिया। युवक नाबालिग को भिवानी ही छोड़कर भाग आया था। पूछताछ में गुरमीत ने पुलिस को बताया था कि वह छात्रा का मुंह दबाकर उसका अपहरण कर भिवानी ले गया। वह उसे मेहंदीपुर लेकर जाने वाला था। फर्द इंसाफ में उसने पुलिस के सामने कबूला था कि उसने नाबालिग के साथ भिवानी रेलवे स्टेशन के पास दुराचार भी किया। पुलिस ने इस मामले में अपहरण, साजिश सहित पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। कोर्ट ने गुरमीत को दोषी करार देते हुए फैसला 21 दिसंबर तक सुरक्षित रख लिया है।
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