मानसिक रूप से अक्षम गैंगरेप करने वाले दो दोषी करार
हिसार। मानसिक रूप से अक्षम नाबालिग के साथ गैंगरेप करने के दो दोषियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की कोर्ट ने आरोपी गांव राखी निवासी संजय व सुभाष को दोषी करार दिया है। आरोपियों के खिलाफ नारनौंद थाने में आईपीसी की धारा 452, 506, 376 व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। दोषियों को 27 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। मामले के अनुसार नाबालिग ने पुलिस को बयान देकर बताया कि वह अनपढ़ है और मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण घर पर ही रहती है। घटना के दिन उसके परिवार वाले बाहर गए हुए थे, तभी आरोपी संजय व सुभाष उसके घर में घुस आए और उसके साथ रेप किया। इसके बाद दोनों आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। जब पीड़िता की मां घर पर आई तो उसने नाबालिग को रोते हुए पाया। जब उसकी मां ने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने इस घटना के बारे में जानकारी दी। नारनौंद थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।