हिसार। जिले के एक गांव में 12 साल की छठी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी बिजेंद्र सिंह को अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया। एडीजे डॉ. पंकज की अदालत उसे 10 अप्रैल को सजा सुनाएगी।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि था कि वह छठी कक्षा में पढ़ती है। 9 नवंबर 2018 को दिन में करीब 11 बजे वह अपनी भैंसों को पानी पिलाने के लिए गांव के जोहड़ पर जा रही थी। वहां पर आरोपी बिजेंद्र आ गया और उसे पकड़कर जबरदस्ती जोहड़ के पास झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने अपने घर पहुंचकर अपनी मां को पूरी बात बता दी। इसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई। पीड़िता का नागरिक अस्पताल में मेडिकल कराया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी बिजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने इस मामले में आरोपी बिजेंद्र को सोमवार को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला 10 अप्रैल को सुनाने के आदेश दिए।