अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
डाबड़ा चौक के पास नगर निगम द्वारा बिल्डिंग के निर्माण को अवैध घोषित करने के बाद वहां पर लगाई सील तोड़ने के आरोप में सिविल लाइन पुलिस ने दुकानदार सहित दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने केस नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर जयवीर यादव की शिकायत पर दर्ज किया है।
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पुलिस को दी शिकायत में बताया गया है कि टीपी स्कीम 5 बी गोविन्द नगर डाबड़ा चौक में निगम कार्यालय से स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण करने के कारण निगम कमिश्नर ने बिल्डिंग सील करने के आदेश दिए। आदेश मिलने पर सहायक अभियंता, भवन निरीक्षक और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बिल्डिंग को सील कर दिया। आरोप है कि बिल्डिंग मालिक दलीप सिंह ने सील करने संबंधी आयुक्त के आदेश लेने से इंकार कर दिया। निगम का कहना है कि कुछ समय बाद दीपू सिंह निवासी सब्जी मंडी निगम द्वारा लगाई गई सील तोड़कर अंदर प्रवेश कर गया। निगम की टीम ने जब उससे सील तोड़ने का कारण पूछा तो उसने बताया कि बिल्डिंग मालिक के कहने पर वह अंदर गया है। निगम ने इसे सरकारी आदेशों की अवहेलना मानते हुए सिविल लाइन थाना में शिकायत दी। पुलिस ने ज्वाइंट कमिश्नर की शिकायत पर दलीप सिंह और दीपू के खिलाफ धारा 353, 186 व 120 के तहत केस दर्ज किया है।