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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने एक किशोरी से रेप करने और जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में नारनौंद एरिया के मनोज कुमार को 10 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने उसे बुुधवार को दोषी करार दिया था।
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महिला थाना पुलिस ने इस संबंध में 20 मार्च 2016 को केस दर्ज किया था। अभियोग के अनुसार नारनौंद एरिया के एक गांव की साढे़ 17 साल की किशोरी ने बयान दिए थे कि वह 12वीं में एक पेपर में फेल हो गई थी और घर पर तैयारी करती है। वह हफ्ते पहले रात आठ बजे घर का गेट बंद कर रही थी। तभी पड़ोस का युवक मनोज आकर बोला कि तुझे मेरी चाची बुला रही है। वह मनोज के साथ उनके घर गई तो वहां उसकी चाची और उसका बेटा मौजूद थे। उसकी चाची बोली तू मनोज के पास बैठ। मैं एक मिनट में आई। यह कहकर वह बेटे के साथ चौबारे में चली गई। फिर मनोज ने दरवाजा बंद कर दिया। वह चिल्लाने लगी तो उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। वह बेहोश हो गई। उसे कुछ देर बाद होश आया तो मनोज और उसकी चाची मौजूद थे। उन्होंने धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो तुझे और तेरे परिजनों को जान से मार देंगे। वह डर गई थी। उसने बाद में परिजनों को आपबीती बताई। महिला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट, आपराधिक षड्यंत्र रचने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था। पुलिस ने तफ्तीश में मनोज की चाची को निर्दोष पाया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद मनोज को दोषी मानकर सजा सुनाई।
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