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दसवीं की छात्रा से रेप करने वाला दोषी करार, सजा परसों

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने डाया रोड के एक गांव की 16 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और रेप करने के आरोपी गुलाब सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत उसे सोमवार को सजा सुनाएगी।
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सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 11 मार्च 2016 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 16 साल की उसकी बेटी 10वीं कक्षा की छात्रा है। वह रात को करीब एक बजे बाथरूम के लिए उठी थी कि उसके बाद बिस्तर पर नहीं मिली। उसे काफी ढूंढा, लेकिन कुछ पता न चला। उन्होंने कहा था कि गांव का गुलाब उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने अगले दिन छात्रा क बरामद कर ली थी। छात्रा ने पुलिस को बयान दिए थे कि गुलाब ने उसे फोन कर कहा था कि मिलने के लिए आ जा, नहीं तो तेरे पापा और भाई को जान से मार दूंगा। वह बाथरूम करने उठी तो वह गेट में खड़ा था। वह उसका मुंह बंद कर उसे अपने एक दोस्त के घर ले गया और फिर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने सिविल अस्पताल में किशोरी की मेडिकल जांच कराई थी। इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हो गई थी। फिर पुलिस ने केस में रेप और पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ दी थी। पुलिस ने बाद में आरोपी गुलाब को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद उसे दुष्कर्म का दोषी मानकर सजा सुनाने के बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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