अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने घर में घुसकर 70 साल की एक विधवा महिला से मारपीट और लूटपाट करने के मामले में गांव मसूदपुर निवासी आरोपी सुरेश कुमार (25) को दोषी करार दिया है। विधवा ने उस पर बंधक बनाकर मारपीट और छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया था। अदालत दोषी को 12 अप्रैल को सजा सुनाएगी।
नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध में 14 अप्रैल 2017 को बंधक बनाकर मारपीट व लूटपाट करने और छेड़छाड़ करने का केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार नारनौंद की एक विधवा महिला ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि उसकी चार बेटियां हैं और वे चारों शादीशुदा हैं। वह घर में अकेली रहती है। उसने कहा कि रात को डेढ़ बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो एक युवक गर्दन पकड़कर उसे अंदर घसीट लाया। मैंने विरोध किया तो युवक ने उसकी सोने की चेन तोड़ ली। फिर कुंडा बंद कर 1200-1300 रुपये और मोबाइल छीन लिए। मैंने उसे पहचान लिया। वह मसूदपुर का सुरेश था। इतना ही नहीं उसने मेरे साथ छेड़छाड़ भी की। नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध में नामजद युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद उसे दोषी मानकर सजा सुनाने के बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया।