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जान से मारने की धमकी देने पर सजा

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार की अदालत ने उकलाना के दुकानदार हंसराज धमीजा को जान से मारने की धमकी देने पर उकलाना निवासी बल सिंह उर्फ बल्ली को छह महीने की कैद और 200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे बल्ली को वीरवार को दोषी करार दिया था।
उकलाना थाना पुलिस ने 10 जून 2016 को बल्ली के खिलाफ केस दर्ज किया था। उकलाना की एफसी कॉलोनी निवासी एवं किरयाणा की दुकान चलाने वाले हंसराज ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि एक दिन पहले वह विवाद के चलते थाने में शिकायत देने गया था। पीछे-पीछे दूसरे पक्ष के लोग आ गए और वे आपसी पंचायत करने की बात कहकर पुलिस से एक दिन का समय लेकर चले गए थे। लेकिन पंचायत में समझौता नहीं हो पाया।
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शिकायत में आरोप लगाया था कि घटना वाले दिन वह अपनी दुकान पर था। तभी वहां बल्ली आया और उनकी एक रिश्तेदार लड़की के बारे में अनर्गल बातें करने लगा। मैंने विरोध किया तो उसने मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और फिर चला गया। उकलाना थाना पुलिस ने नामजद के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता बलविंद्र सिंह चावला ने बताया कि अदालत ने बल सिंह उर्फ बल्ली को दोषी मानकर छह महीने की कैद और 200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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