फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

झपटमारों को कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

हिसार।
एडीजे अजय पराशर की अदालत ने मार्केट में शॉपिंग कर लौट रही महिला के साथ छीनाझपटी करने पर महाबीर कॉलोनी के भारत और एकता कॉलोनी के विक्रम को 5-5 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोनों को 15-15 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने दोनों को सोमवार को दोषी करार दिया था।
विज्ञापन

अदालत में चले अभियोग के अनुसार 31 मार्च 2017 को सिटी थाने में केस दर्ज किया गया था। मामले की शिकायत गांधी चौक के ब्राह्मण मोहल्ला निवासी नलिन मित्तल ने दी थी। उसने शिकायत में बताया था कि उसकी पत्नी आशा मित्तल मार्केट में शॉपिंग करने गई थी। वह शॉपिंग के बाद लौट रही थीं। गली छबीलदास के पास अचानक दो युवक एक बाइक पर आए। इनमें से एक ने आशा का पर्स झपट लिया। वारदात के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में झपटमारी का केस दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वारदात में यूज किया गया बाइक और कुछ नकदी बरामद की थी। आरोपियों ने पर्स अपनी बुआ के घर सोनीपत में छिपा दिया था। पुलिस छीनी गई सात हजार की नकदी में से गिरफ्तारी के बाद 600 रुपये ही बरामद कर पाई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें