अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। अपने घर के बाहर झाड़ू निकाल रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के केस पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की कोर्ट ने दोषी युवक गांव मुकलान के 27 वर्षीय राममेहर पर दो हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। करीब एक साल तक चले इस अभियोग में कोर्ट ने फैसला दिया है।
मामले के अनुसार शहर के नजदीकी गांव में 10वीं कक्षा की एक छात्रा 21 अक्तूबर 2017 की शाम को तीन बजे अपने घर के आगे झाड़ू निकाल रही थी। तभी मुकलान गांव का राममेहर उसको जबरदस्ती हाथ पकड़कर पड़ोस के घर में ले गया। वहां पर आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। जब छात्रा ने बचाव के लिए शोर मचाया तो पीड़ित कि मां वहां आ गई। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गया। इस बारे में आजाद नगर चौकी ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में अदालत ने दोषी को बुधवार को उपरोक्त सजा सुनाई।